फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail application of accused in minor rape case rejected

Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 08 Aug 2024 03:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 03:22 AM IST
विज्ञापन
Bail application of accused in minor rape case rejected
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 28 मार्च को शादी के आशय से बहला फुसलाकर कर भाग ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मोनू राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed