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Mau News: नाबालिग किशोर का प्राइवेट पार्ट काटने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 29 Jun 2024 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2024 11:22 PM IST
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Bail application of accused in case of cutting private part of minor teenager rejected
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने किशोर का प्राइवेट पार्ट काटकर अलग करने तथा हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला जज ने यह आदेश बचाव और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार देवकली विशुनपुर गांव की मालती देवी पत्नी चंद्रशेखर यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि जमीन के क्रय विक्रय के विवाद को लेकर 25 अप्रैल 2024 को उसके लड़के सत्यम यादव को नशीला इंजेक्शन लगाकर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के खानपुर बुजुर्ग गांव निवासी भरत यादव उर्फ डब्बू पुत्र महेंद्र यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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