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Mau News: रमेश सिंह काका सहित चार की गैंगस्टर एक्ट में दो करोड़ 86 लाख की संपत्ति होगी कुर्क
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मऊ। जिलाधिकारी ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने चार लोगों के खिलाफ दो करोड़ 86 लाख रुपये की सपंत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। आरोपी आईआर 212 गैंग से संबंधित है।
डीएम अरुण कुमार ने अपराध करके अवैध धन से अर्जित चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की बात कही है। सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह जो आईआर 212 गैंग का सरगना भी है। इसके द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने साले लल्लन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवबचन सिंह निवासी पिंडोहरी थाना हलधर पुर जनपद मऊ की पत्नी सुनैना सिंह के नाम से ग्राम पिंडोहरी थाना हलधरपुर में विभिन गाटा संख्याओं में अलग-अलग रकबा की कई जमीनों काे खरीदा गया था। इसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 21 लाख 61 हजार रुपये है।
इसी क्रम में आरोपी अरविंद सिंह पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर (कुशमौर) थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अपराध करके अर्जित अवैध धन के माध्यम से अपनी पैतृक जमीन आराजी संख्या 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान जिसकी कुल अनुमानित कीमत 40 लाख तथा नवनिर्मित बैठका, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। इसके अलावा सीमा इंटरप्राइजेज के नाम से किराए की दुकान के अंदर सामानों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये है। इन सभी को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।
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आरोपी सर्वेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी निवासी हिकमा, थाना कोपागंज जनपद मऊ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने सगे भाई दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी के नाम पर वाहन खरीदा था। इसकी कीमत 2 लाख रुपये है। उसे भी कुर्क करने के आदेश जारी किया है। एक अन्य आरोपी शनि कुमार पुत्र बिरजू निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी के विरूद्ध भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 72 हजार रुपए की बाइक कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
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डीएम अरुण कुमार ने अपराध करके अवैध धन से अर्जित चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की बात कही है। सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह जो आईआर 212 गैंग का सरगना भी है। इसके द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने साले लल्लन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवबचन सिंह निवासी पिंडोहरी थाना हलधर पुर जनपद मऊ की पत्नी सुनैना सिंह के नाम से ग्राम पिंडोहरी थाना हलधरपुर में विभिन गाटा संख्याओं में अलग-अलग रकबा की कई जमीनों काे खरीदा गया था। इसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 21 लाख 61 हजार रुपये है।
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इसी क्रम में आरोपी अरविंद सिंह पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर (कुशमौर) थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अपराध करके अर्जित अवैध धन के माध्यम से अपनी पैतृक जमीन आराजी संख्या 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान जिसकी कुल अनुमानित कीमत 40 लाख तथा नवनिर्मित बैठका, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। इसके अलावा सीमा इंटरप्राइजेज के नाम से किराए की दुकान के अंदर सामानों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये है। इन सभी को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।
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आरोपी सर्वेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी निवासी हिकमा, थाना कोपागंज जनपद मऊ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने सगे भाई दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी के नाम पर वाहन खरीदा था। इसकी कीमत 2 लाख रुपये है। उसे भी कुर्क करने के आदेश जारी किया है। एक अन्य आरोपी शनि कुमार पुत्र बिरजू निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी के विरूद्ध भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 72 हजार रुपए की बाइक कुर्क करने का आदेश जारी किया है।