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Mau News: 8 का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, 3 लोगों के वाहन और 2 की भूमि होगी कुर्क
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जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने अगस्त में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को तीन माह, तीन लोगों को छह माह के लिए जिला बदर और पांच लोगों को थाने पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। साथ ही आठ लोगों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त और ती लोगों के वाहन कुर्क, दो लोगों की जमीन कुर्क और एक की भूमि व भवन दोनों कुर्क करने के आदेश दिए।
गुंडा अधिनियम में चोरपकला निवासी सतीश, आदेडीह निवासी हरिओम, अंबेडकर नई बस्ती निवासी भोला चौरसिया, अंबेडकर नई बस्ती निवासी मन्नू चौरसिया, आदेडीह निवासी विकास गोंड को तीन माह के लिए, राजू उर्फ मुस्लिम नट ग्राम लाडनपुर थाना कोपागंज, शशि विश्वकर्मा ग्राम अदरी देहात सिधौना थाना कोपागंज, शाहिद लारी क्यारी टोला थाना कोतवाली नगर को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए।
शस्त्र अधिनियम में यादवेंद्र सिंह ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली, मुहम्मद शाह आलम ग्राम जमालपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना, कमल कुमार धरड़ ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर, डॉक्टर आसिफ बी मंडल ग्राम परियोजना निदेशक कुशमौर थाना कोतवाली, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए। गैंगस्टर अधिनियम धारा 14 (1) के तहत अमित यादव ग्राम हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट, सोनू ग्राम मुंगेसर थाना सरायलखंसी, जितेंद्र कुमार ग्राम नगला जेई एटा थाना चिरैयाकोट का वाहन कुर्क करने एवं सुधीर सिंह ग्राम कैथवली थाना सरायलखंसी, अफजल अहमद ग्राम पठान टोला थाना कोतवाली की भूमि कुर्क करने और अमित ठठेरा भीटी हनुमान मंदिर थाना कोतवाली की भूमि व भवन कुर्क करने के आदेश जारी किए।
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गुंडा अधिनियम में चोरपकला निवासी सतीश, आदेडीह निवासी हरिओम, अंबेडकर नई बस्ती निवासी भोला चौरसिया, अंबेडकर नई बस्ती निवासी मन्नू चौरसिया, आदेडीह निवासी विकास गोंड को तीन माह के लिए, राजू उर्फ मुस्लिम नट ग्राम लाडनपुर थाना कोपागंज, शशि विश्वकर्मा ग्राम अदरी देहात सिधौना थाना कोपागंज, शाहिद लारी क्यारी टोला थाना कोतवाली नगर को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए।
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शस्त्र अधिनियम में यादवेंद्र सिंह ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली, मुहम्मद शाह आलम ग्राम जमालपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना, कमल कुमार धरड़ ग्राम मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर, डॉक्टर आसिफ बी मंडल ग्राम परियोजना निदेशक कुशमौर थाना कोतवाली, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, वीरेंद्र बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी, विजय बहादुर पाल ग्राम चकमेहंदी थाना सरायलखंसी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए। गैंगस्टर अधिनियम धारा 14 (1) के तहत अमित यादव ग्राम हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट, सोनू ग्राम मुंगेसर थाना सरायलखंसी, जितेंद्र कुमार ग्राम नगला जेई एटा थाना चिरैयाकोट का वाहन कुर्क करने एवं सुधीर सिंह ग्राम कैथवली थाना सरायलखंसी, अफजल अहमद ग्राम पठान टोला थाना कोतवाली की भूमि कुर्क करने और अमित ठठेरा भीटी हनुमान मंदिर थाना कोतवाली की भूमि व भवन कुर्क करने के आदेश जारी किए।
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