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मऊ: मुख्तार अंसारी के तीन करीबियों पर होगी कार्रवाई, साढ़े चार करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति से बेदखली का आदेश
Tue, 07 Dec 2021 08:12 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Tue, 07 Dec 2021 08:12 PM IST
सार
डीएम अमित बंसल का कहना है कि विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी तीन लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश तहसीलदार न्यायालय से जारी हुआ है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
माफिया और मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी गाजीपुर के गणेश दत्त मिश्रा, जनपद के ठेकेदार उमेश सिंह और महेंद्र सिंह पर कार्रवाई के आदेश तहसीलदार सदर ने दिए हैं। तीनों की चार करोड़ 58 लाख पचास हजार रुपये की अवैध घोषित संपत्ति से बेदखली का आदेश मंगलवार को जारी किया है।
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, गाजीपुर के रौजा रजदेपुर निवासी गणेश दत्त मिश्रा ने मऊ के जहांगीराबाद मुहल्ले में राज्य की भूमि गाटा संख्या 447/1/2 रकबा 0.118 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया था। उसके विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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तहसीलदार सदर ने इसमें बेदखली का आदेश दिया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग चार करोड़ है। इस पर हुए अवैध कब्जे के संबंध में आठ लाख 61,400 रुपये क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है। गणेश दत्त मऊ में आवासीय भूखंड से जुड़ा काम करता है।
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इसके अलावा ठेकेदार उमेश सिंह पर भुजौटी में गाटा संख्या 1 रकबा 0.023 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। तहसीलदार सदर ने इस मामले में भी बेदखली का आदेश दिया है। जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इस मामले में भी क्षतिपूर्ति के रूप में 7,82,200 रुपये वसूली का आदेश दिया है।
नगर के भीटी निवासी महेंद्र सिंह पर भीटी में गाटा संख्या 985 रकबा 0.002 हेक्टेयर भूमि पर करने का आरोप है। इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें भी बेदखली का आदेश जारी किया गया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 8.5 लाख है।
इस संबंध में दो लाख 68 हजार क्षतिपूर्ति वसूलने का भी आदेश दिया गया। डीएम अमित बंसल का कहना है कि विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी तीन लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश तहसीलदार न्यायालय से जारी हुआ है।
नगर के भीटी निवासी महेंद्र सिंह पर भीटी में गाटा संख्या 985 रकबा 0.002 हेक्टेयर भूमि पर करने का आरोप है। इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें भी बेदखली का आदेश जारी किया गया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 8.5 लाख है।
इस संबंध में दो लाख 68 हजार क्षतिपूर्ति वसूलने का भी आदेश दिया गया। डीएम अमित बंसल का कहना है कि विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी तीन लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश तहसीलदार न्यायालय से जारी हुआ है।