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चार मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश
Mau
Updated Wed, 16 Apr 2014 05:30 AM IST
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अली रजा ने चार विभिन्न मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया है।
पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। ग्राम प्रधान भुसुवा लल्लन प्रसाद ने कोर्ट में अर्जी देकर गांव के ही जालंधर व राजेश सिंह तथा कई अज्ञात को आरोपी बनाया। आरोप है कि आरोपीगण ने ग्राम सभा में कराए गए कार्य के बाबत कमीशन की मांग करते हैं। इसी को लेकर पांच जनवरी 2014 को आरोपीगण ने उसे जान से मारने धमकी दी तथा उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। जेब से तीन हजार रुपये और घड़ी निकाल लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। मझौवा गांव निवासी भृगु यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर कृष्णानंद राय, विंध्याचल प्रसाद, विजयकांत, लल्लन सिंह, लालू उर्फ लल्लन, शशिकांत सिंह, दीपक सिंह, विनोद व वृजमोहन को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने उसके लड़के को मिड डे मिल व ड्रेस की बात को पूछने को मारापीटा।
सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष हलधरपुर को दिया। तीसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। तुर्क गढ़वा निवासी रमेश प्रसाद ने कोर्ट में अर्जी देकर गुलाबचंद, बालचंद, अनिल, वेदप्रकाश, अन्नू, शशांक, अरुण, सुनील व अरनदेव को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने 20 जनवरी 2013 को उसके लड़के को फार्म भरने के लिए बुलाया। उसका लड़का 21 जनवरी 2013 को घर से गया। इसके बाद उसके लड़के की लाश सोनपुर बिहार में मिला। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष हलधरपुर को दिया।
चौथा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। बरौली निवासी प्रमिला पत्नी जयकरन ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें सुभाष चंद को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपी ने बीमा के लिए 15 हजार रुपया लिया और बीमा नहीं किया। पैसा मांगने पर गाली गुप्ता दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।
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पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। ग्राम प्रधान भुसुवा लल्लन प्रसाद ने कोर्ट में अर्जी देकर गांव के ही जालंधर व राजेश सिंह तथा कई अज्ञात को आरोपी बनाया। आरोप है कि आरोपीगण ने ग्राम सभा में कराए गए कार्य के बाबत कमीशन की मांग करते हैं। इसी को लेकर पांच जनवरी 2014 को आरोपीगण ने उसे जान से मारने धमकी दी तथा उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। जेब से तीन हजार रुपये और घड़ी निकाल लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। मझौवा गांव निवासी भृगु यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर कृष्णानंद राय, विंध्याचल प्रसाद, विजयकांत, लल्लन सिंह, लालू उर्फ लल्लन, शशिकांत सिंह, दीपक सिंह, विनोद व वृजमोहन को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने उसके लड़के को मिड डे मिल व ड्रेस की बात को पूछने को मारापीटा।
सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष हलधरपुर को दिया। तीसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। तुर्क गढ़वा निवासी रमेश प्रसाद ने कोर्ट में अर्जी देकर गुलाबचंद, बालचंद, अनिल, वेदप्रकाश, अन्नू, शशांक, अरुण, सुनील व अरनदेव को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने 20 जनवरी 2013 को उसके लड़के को फार्म भरने के लिए बुलाया। उसका लड़का 21 जनवरी 2013 को घर से गया। इसके बाद उसके लड़के की लाश सोनपुर बिहार में मिला। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष हलधरपुर को दिया।
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चौथा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। बरौली निवासी प्रमिला पत्नी जयकरन ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें सुभाष चंद को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपी ने बीमा के लिए 15 हजार रुपया लिया और बीमा नहीं किया। पैसा मांगने पर गाली गुप्ता दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।
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