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दहेज हत्या सहित तीन मामलों पंच की जमानत अर्जी खारिज
Updated Thu, 28 Sep 2017 12:07 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दहेज हत्या सहित तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। हलधरपुर थाना क्षेत्र के बहरवार गांव निवासी उमाशंकर शर्मा की लड़की संध्या को दहेज के लिए सात सितंबर 2017 को मार डाला गया। मामले में आरोपी जमालपुर खुर्द गांव निवासी कौशल्या देवी पत्नी मुखचंद शर्मा और मुखचंद शर्मा पुत्र गुज्जु की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष तथा डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करवाया गया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के परीखापुर गांव निवासी हरेंद्र कुमार सोनकर तथा मधुबन थाना क्षेत्र के बेलौली सोनबरसा गांव निवासी अवधेश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अरजी खारिज कर दिया। तीसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। शादी का लालच देकर दुराचार करने के मामले में आरोपी भुआलपुर गांव निवासी शैलेन्द्र पुत्र श्रीराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। हलधरपुर थाना क्षेत्र के बहरवार गांव निवासी उमाशंकर शर्मा की लड़की संध्या को दहेज के लिए सात सितंबर 2017 को मार डाला गया। मामले में आरोपी जमालपुर खुर्द गांव निवासी कौशल्या देवी पत्नी मुखचंद शर्मा और मुखचंद शर्मा पुत्र गुज्जु की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष तथा डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करवाया गया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के परीखापुर गांव निवासी हरेंद्र कुमार सोनकर तथा मधुबन थाना क्षेत्र के बेलौली सोनबरसा गांव निवासी अवधेश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अरजी खारिज कर दिया। तीसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। शादी का लालच देकर दुराचार करने के मामले में आरोपी भुआलपुर गांव निवासी शैलेन्द्र पुत्र श्रीराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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