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Mau News: हिट एंड रन के 60 मामले चिह्नित, मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50 हजार रुपये मिलेंगे

Thu, 19 Feb 2026 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 12:26 AM IST
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60 hit-and-run cases identified, Rs 2 lakh for the deceased, Rs 50,000 for the injured
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें हिट एंड रन मामले में 60 प्रकरण चिह्नित कर मृतकों को दो लाख, घायलों को 50 हजार रुपये देने का निर्देश डीएम ने दिया।
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कर्मिशियल वाहन संचालकों को प्रशिक्षित चालकों को रखने की हिदायत डीएम ने दी। डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि जनप्रतिनिधि, यातायात पुलिस एवं सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा दिए गए सुझाव पर सड़क निर्माण कार्य से जुड़ी संस्थाओं द्वारा अभी बहुत से कार्य शेष बचे हैं।
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इतना ही नहीं एनएचएआई गोरखपुर और गाजीपुर द्वारा कुछ स्थलों पर अभी भी कार्य नहीं किया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर फाउंडेशन द्वारा 113 लोकेशन चिह्नित किए गए थे। डीएम ने चिहित 113 लोकेशन का जल्द से जल्द सर्वे कराते हुए डिमांड शासन में भेजने के निर्देश दिया, जिससे कार्य पूरा हो सकें।
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डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कैशलेस इलाज एवं आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज की सुविधा वाले अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। सीओ सिटी कृष राजपूत ने बताया कि 2024 के बाद से अब तक हिट एंड रन मामले में 60 लोगों को चिह्नित किया गया है।
सरकारी सहायता के रूप में मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार प्रदान किए जाने हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक इलमारन जी, एआरटीओ सोहेल अहमद सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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पैदल, साइकिल चालक भी बन रहे दसे का कारण
बैठक में समीक्षा के दौरान यह भी प्रकरण संज्ञान में आया कि पैदल, साइकिल चालकों के अलावा दो पहिया वाहन चालकों की लापरवाही भी सड़क दुर्घटना के कारणों में प्रमुख है। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं सीओ सिटी को अभियान के रूप में सड़क के पटरियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नियमित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने शासन द्वारा जनपद के तीन क्रिटिकल कॉरिडोर एवं 10 क्रिटिकल प्वाइंट्स चिह्नित कर शासन में भेजने को भी कहा।


स्कूल के दो वाहनों पर हुई कार्रवाई
बैठक में एआरटीओ सुहेल अहमद ने बताया कि जनवरी माह में बिना हेलमेट दो पहिया वाहनों के खिलाफ 304, बिना सीट बेल्ट में 52, रॉन्ग साइड में 17, ड्रंकन ड्राइव में 7 वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग में 23 तथा ओवरलोडिंग माल वाहनों में 14 वाहनों के चालान किया गया। इसके अलावा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने में 2, स्कूली वाहन मानक के अनुरूप न पाए जाने में 4 तथा बिना फिटनेस वाहन संचालन में 17 वाहनों का चालान किया गया।
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