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बेटी की हत्या में आरोपी मां सहित दो की जमानत खारिज

Tue, 29 Jan 2019 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jan 2019 11:54 PM IST
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बेटी की हत्या में आरोपी मां सहित दो की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने बेटी की हत्या के मामले में आरोपी मां और हत्या के प्रयास के मामले में कुल दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कटघरा महलू गांव का चौकीदार हरेंद्र यादव की तहरीर पर 11 दिसंबर 2018 को मधुबन थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि नौ दिसंबर 2018 को कुंडा शरीफपुर गांव के पास सूखी नहर में लड़की का शव मिला। उसकी पहचान आदमपुर गांव निवासी नंदिनी पुत्री सूर्यभान चौहान के रूप में हुई। वादी का कथन है कि नंदनी को उसकी मां अंजनी और उसका भाई अशोक जहर देकर मार दिए तथा साक्ष्य मिटाने के लिए शव को लाकर नहर में फेंक दिए। मामले में आरोपी आदमपुर गांव निवासी मां अंजनी देवी पत्नी सूर्यभान चौहान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार इटौराडोरीपुर गांव निवासी चंदा देवी की तहरीर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि काली मां की पूजा के विवाद को लेकर उसके पति ढेलू राजभर तथा लड़का अमरजीत व भतीजा रामजन्म को आरोपीगण ने मार पीटकर हत्या का प्रयास किया। हैंडपाइप आदि तोड़ दिया। मामले में आरोपी इटौरा डोरीपुर गांव निवासी संजय पुत्र फौजदार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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