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एनडीपीएस एक्ट में एक को दो माह की सजा
Updated Sat, 01 Dec 2018 11:43 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए दो माह की सजा के साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया है। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार एसआई संतोष कुमार यादव 19 जुलाई 2015 को कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के पेडरूआ गांव निवासी अरमान पुत्र गफ्फार को पकड़ा। आरोपी के पास से डेढ़ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर एक गवाह को पेश कर अपना पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर उसे दोषी पाते हुए एडीजे ने उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार एसआई संतोष कुमार यादव 19 जुलाई 2015 को कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के पेडरूआ गांव निवासी अरमान पुत्र गफ्फार को पकड़ा। आरोपी के पास से डेढ़ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर एक गवाह को पेश कर अपना पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर उसे दोषी पाते हुए एडीजे ने उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
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