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हत्या का प्रयास और दुराचार में चार की जमानत खारिज
Updated Tue, 26 Sep 2017 12:39 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या के प्रयास और दुराचार के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने के बाद दिया है।
पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा के घर में पांच सितंबर 2016 की रात्रि में घुसकर उसकी लड़की के साथ आरोपी ने दुराचार किया। मामले में आरोपी मकरी गांव निवासी शेख मुहम्मद उर्फ बेलाल पुत्र कयूम ने जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। इस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। विलासपुर गांव निवासी पुनीत कुमार पुत्र राजेंद्र की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि 12 मई 2017 को ब्रह्माजी का पूजा करने के लिए गया था। उसी दौरान आरोपीगण ने लाठीडंडा और राड से जान से मारने की नियत से प्रवीण और पंकज को मार-पीटकर घायल कर दिया। प्रवीण बेहोश हो गया। मामले में आरोपी समनपुरा गांव निवासी उमेश पुत्र राधा मोहन, शंकर पुत्र रामबचन और रमेश पुत्र राधामोहन ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा के घर में पांच सितंबर 2016 की रात्रि में घुसकर उसकी लड़की के साथ आरोपी ने दुराचार किया। मामले में आरोपी मकरी गांव निवासी शेख मुहम्मद उर्फ बेलाल पुत्र कयूम ने जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। इस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। विलासपुर गांव निवासी पुनीत कुमार पुत्र राजेंद्र की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि 12 मई 2017 को ब्रह्माजी का पूजा करने के लिए गया था। उसी दौरान आरोपीगण ने लाठीडंडा और राड से जान से मारने की नियत से प्रवीण और पंकज को मार-पीटकर घायल कर दिया। प्रवीण बेहोश हो गया। मामले में आरोपी समनपुरा गांव निवासी उमेश पुत्र राधा मोहन, शंकर पुत्र रामबचन और रमेश पुत्र राधामोहन ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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