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हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित हुई पुनर्मतगणना

Sat, 15 Dec 2018 12:17 AM IST
Updated Sat, 15 Dec 2018 12:17 AM IST
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हाईकोर्ट  के आदेश पर स्थगित हुई पुनर्मतगणना

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घोसी। उपजिलाधिकारी घोसी के कार्यालय में शुक्रवार को कल्यानपुर गांव सभा के प्रधान पद के लिए होने वाली पुनर्मतगणना को हाईकोर्ट के आदेश के चलते स्थगित कर दिया गया। उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने 3 दिसंबर सोमवार को कल्यानपुर ग्राम सभा के प्रधान पद के विवाद में अपने ऐतिहासिक फैसले में दो गांवो के मतदाता सूची में नाम को सही पाकर 14 दिसम्बर को पुनर्मतगणना आदेश पारित किया था।

गौरतलब है कि एक दिसंबर को तहसील के कल्यानपुर गांव सभा मे हुए ग्राम प्रधानी के चुनाव में प्रेमशीला यादव को 544 जबकि दूसरे प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को 543 मत मिला था। प्रेमशीला यादव एक मत से विजयी हुई थी। नजदीकी जीत पर संशय करते हुए हारे प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने रिट दाखिल किया था। जहां सुनवाई के दौरान प्रत्याशी की शिकायत के अनुसार एसडीएम ने 10 मतदाताओ का नाम कल्यानपुर के साथ घोघवल, रामपुर ग्रामसभा के मतदाता सूची दर्ज होना को सही पाया। जो कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राजएक्ट 1947 की धारा 12ग के विरुद्ध पाते हुये सभी 10 मतदाताओ के मतों को शून्य घोषित कर दिया था। साथ ही शुक्रवार को पुनर्मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन विजेता प्रत्याशी आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के चलते पुनर्मतगणना को स्थगित करना पड़ा।
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एसडीएम डॉ. सीएल सोनकर ने बताया कि हाईकोर्ट से अगली तारीख तक के लिए यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के चलते पुनर्मतगणना स्थगित कर दी गई।
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