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रामसिंह मौर्या हत्याकांड में विवेचक का बयान दर्ज, जीरह जारी

Tue, 05 Dec 2017 12:06 AM IST
Updated Tue, 05 Dec 2017 12:06 AM IST
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रामसिंह मौर्या हत्याकांड में विवेचक का बयान दर्ज, जीरह जारी
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार की अदालत में सोमवार को रामसिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के विवेचक निरीक्षक संदीप सिंह का बयान दर्ज हुई। इसके बाद आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह किया। जिरह पूरी नही हो सकी, जिसके चलते एडीजे ने मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2017 की तिथि नियत किया। इस दौरान सदर विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है।
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ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले में गवाह रहे रामसिंह मौर्या और सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश की 19 मार्च 2010 को तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोलीमार कर हत्या कर दी गई। घटना के बावत वादी मुकदमा अशोक सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित पांच लोग नामजद तथा कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसार सहित कुल 11 लोगों के विरुद्व आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में सोमवार को अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव ने विवेचक निरीक्षक संदीप सिंह का बयान दर्ज कराया। इसके बाद आरोपियों की ओर से उनक अधिवक्ता ने जीरह किया। जीरह पूरी नहीं हो सकी। जिसके चलते एडीजे ने मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2017 की तिथि नियत कर दिया।
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गैगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को पेश करने का आदेश
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो मुहम्मद गजाली ने गैगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2018 की तिथि नियत किया है।
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