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Mau News: आईटीसी पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व्यापारियों व उद्यमियों के साथ अन्याय

Fri, 17 Nov 2023 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Nov 2023 11:23 PM IST
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24 percent annual interest on ITC is injustice to traders and entrepreneurs
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मऊ चैप्टर का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को विकास नागर उपायुक्त वस्तु एवं सेवा कर से मिला। साथ ही जीएसटी संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन बालकृष्ण ने कहा कि व्यापार एवं उद्योग पर जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ। शुरू के तीन सत्रों 2017-18, 2018-19, 2019-20 में इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारी और उद्यमियों के द्वारा दाखिल रिटर्न में जानकारी के अभाव में कई गलतियां हुई। विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-1 निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल करने पर खरीद पर पर दंड स्वरूप जीएसटीआर-3बी में लिए गए आईटीसी को ब्याज सहित 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर जमा कराया जा रहा है। सत्र 2017-18, 2018-19 के एसेसमेंट का नोटिस व्यापारियों, उद्यमियों को वर्तमान सत्र 2023-24 में जारी की गई है। कमियां या गलतियां पाए जाने पर लगभग 5-6 वर्षों का ब्याज आईटीसी पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मांगा जा रहा है। जो कि व्यापारियों,उद्यमियों के साथ अन्याय है। उपायुक्त द्वारा विलंब से दाखिल जीएटीआर-1 के लिए विक्रेता द्वारा विलंब का कारण बताते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। इस अवसर पर राजीव प्रकाश सिंह चैप्टर सेक्रेटरी, विनीत कुमार थरड, राहित पटेल आदि उपस्थित रहे।
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