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अपहरण और के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:13 PM IST
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मऊ। मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की जमानत पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज डा. अजय कुुमार ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
कोपागंज थाने के फूललेपुरा निवासी रियाज के पांच वर्षीय पुत्र मो. जहीर हैदर का अपहरण 20 जून 2015 को हुआ था। घटना की सूचना पर पुलिस शक के बिनाह पर फूलेलपुरा निवासी आजाद आदि को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने मामूम का अपहरण करने और हत्या कर शव को सीता कुंड के पास फेंके जाने की बात बताई। इस दौरान पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर सीताकुंड घोसी से बच्चे के शव को बरामद की। इस दौरान आरोपी शव को कई टूकड़े में काटकर फेंके थे। शव बरामद होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष कोपागंज देवेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में खुद दर्ज किया। साथ ही विवेचना के बाद पुलिस फुलेलपुरा मुहल्ला निवासी आजाद अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद सहित अन्य के विरूद्घ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में गिरफ्तार आजाद की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद प्रभारी जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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कोपागंज थाने के फूललेपुरा निवासी रियाज के पांच वर्षीय पुत्र मो. जहीर हैदर का अपहरण 20 जून 2015 को हुआ था। घटना की सूचना पर पुलिस शक के बिनाह पर फूलेलपुरा निवासी आजाद आदि को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने मामूम का अपहरण करने और हत्या कर शव को सीता कुंड के पास फेंके जाने की बात बताई। इस दौरान पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर सीताकुंड घोसी से बच्चे के शव को बरामद की। इस दौरान आरोपी शव को कई टूकड़े में काटकर फेंके थे। शव बरामद होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष कोपागंज देवेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में खुद दर्ज किया। साथ ही विवेचना के बाद पुलिस फुलेलपुरा मुहल्ला निवासी आजाद अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद सहित अन्य के विरूद्घ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में गिरफ्तार आजाद की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद प्रभारी जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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