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हत्यारोपी की जमानत खारिज
Updated Fri, 25 Aug 2017 11:55 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने युवती की हत्या के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की जमानत को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के अरैला गांव निवासी वादिनी मुकदमा उर्मिला देवी पत्नी रमेशचंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि 26 मार्च 2017 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रस्तीपुर गांव निवासी डब्लू पुत्र सुबाष उसकी पुत्री अनीता देवी को मोटरसाइकिल से दवा दिलाने के नाम पर घर से लेकर निकले। रास्ते में शादी के विवाद को लेकर अनीता को डब्लू ने चाकू से मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मौत हो गई। मामले में आरोपी डब्लू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के अरैला गांव निवासी वादिनी मुकदमा उर्मिला देवी पत्नी रमेशचंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि 26 मार्च 2017 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रस्तीपुर गांव निवासी डब्लू पुत्र सुबाष उसकी पुत्री अनीता देवी को मोटरसाइकिल से दवा दिलाने के नाम पर घर से लेकर निकले। रास्ते में शादी के विवाद को लेकर अनीता को डब्लू ने चाकू से मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मौत हो गई। मामले में आरोपी डब्लू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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