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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Thu, 27 Feb 2025 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2025 11:23 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया।
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दोषी पाए जाने के बाद उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार पीड़ित की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 19 जुलाई 2021 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना काछीकला गांव निवासी अजय चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायालय में कुल 7 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अजय चौहान को नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भागने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया।

दोषी पाए जाने के बाद उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थ दंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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