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नशीले पाउडर के मामले में 10 साल की कैद
Updated Fri, 07 Dec 2018 11:00 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आराधना रानी ने नशीला पाउडर बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया । अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । मामला थाना जीआरपी मऊ का है ।
अभियोजन के अनुसार, एसआई लक्ष्मण मिश्रा ने मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर 13 नवंबर 2016 को शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मछली मंडी मुहल्ला निवासी जनार्दन राजभर पुत्र कल्पे राजभर को पकडा। तलाशी में उसके पास से नशीला पाउडर एल्प्राजोलम वजन 130 ग्राम बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने कुल छह गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा । बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फसाया गया है । एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जनार्दन राजभर को 21 ग एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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अभियोजन के अनुसार, एसआई लक्ष्मण मिश्रा ने मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर 13 नवंबर 2016 को शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मछली मंडी मुहल्ला निवासी जनार्दन राजभर पुत्र कल्पे राजभर को पकडा। तलाशी में उसके पास से नशीला पाउडर एल्प्राजोलम वजन 130 ग्राम बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने कुल छह गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा । बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फसाया गया है । एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जनार्दन राजभर को 21 ग एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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