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हत्या और जालसाजी में दो की जमानत खारिज
Updated Sun, 01 Jul 2018 12:32 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या और जालसाजी के अलग-अलग मामलें में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सूर्यभान चौहान के लड़के राममिलन चौहान की 20 अप्रैल 2018 को कुछ लोगों ने हत्या कर शव को खैराबाद गांव के पास पेड से लटका दिया था। वादी की पत्नी रजवती देवी और बहू मुन्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों का नाम प्रकाश में लाया। मामले में आरोपी मिश्रौली मोलनापुर गांव निवासीमनोज साहनी पुत्र हरी साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार कासिमपुरा मुहल्ला निवासी असलम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपी ने सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों से 16 लाख रुपया हड़प लिया। मामले में आरोपी बड़ागांव निवासी आले मुस्तफा पुत्र इनाम मुस्तफा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सूर्यभान चौहान के लड़के राममिलन चौहान की 20 अप्रैल 2018 को कुछ लोगों ने हत्या कर शव को खैराबाद गांव के पास पेड से लटका दिया था। वादी की पत्नी रजवती देवी और बहू मुन्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों का नाम प्रकाश में लाया। मामले में आरोपी मिश्रौली मोलनापुर गांव निवासीमनोज साहनी पुत्र हरी साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार कासिमपुरा मुहल्ला निवासी असलम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपी ने सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों से 16 लाख रुपया हड़प लिया। मामले में आरोपी बड़ागांव निवासी आले मुस्तफा पुत्र इनाम मुस्तफा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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