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हत्या का प्रयास और जालसाजी में तीन की जमानत खारिज
Updated Sat, 14 Jul 2018 12:24 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और जालसाजी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर गांव निवासी पुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका भाई पंकज, प्रवीण के साथ समनपुरा में पूजा करने गया था। उसी दौरान आरोपीगण मनजीत आदि ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किए। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई । मामले में आरोपी अइलख गांव निवासी मंजीत पुत्र श्यामलाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी निवासी राजन वर्मा पुत्र सुभाष चंद्र वर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज। वादी का कथन है कि सलाहाबाद में उसकी ज्वेलर्स की दुकान है। दो महिलाएं उसके दुकान पर आई और सोना दिखने वाली चीज उसे देकर उसके बदले में सोने की एक लॉकेट और कुछ आभूषण उससे ले कर चली गईं। जांच में वह नकली मिला। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के तरवां थाना क्षेत्र के जमीरपुर गांव निवासी शांति देवी पत्नी कमलेश और अतरौलिया गांव निवासी गीता देवी पत्नी श्रवण की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर गांव निवासी पुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका भाई पंकज, प्रवीण के साथ समनपुरा में पूजा करने गया था। उसी दौरान आरोपीगण मनजीत आदि ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किए। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई । मामले में आरोपी अइलख गांव निवासी मंजीत पुत्र श्यामलाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी निवासी राजन वर्मा पुत्र सुभाष चंद्र वर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज। वादी का कथन है कि सलाहाबाद में उसकी ज्वेलर्स की दुकान है। दो महिलाएं उसके दुकान पर आई और सोना दिखने वाली चीज उसे देकर उसके बदले में सोने की एक लॉकेट और कुछ आभूषण उससे ले कर चली गईं। जांच में वह नकली मिला। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के तरवां थाना क्षेत्र के जमीरपुर गांव निवासी शांति देवी पत्नी कमलेश और अतरौलिया गांव निवासी गीता देवी पत्नी श्रवण की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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