फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   राजनीतिक दलों की बैठक

राजनीतिक दलों की बैठक

Mon, 11 Mar 2019 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 11:54 PM IST
विज्ञापन
राजनीतिक दलों की बैठक
जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को बताया कि बिना अनुमति प्रमाण पत्र के किसी भी पार्टी के पदाधिकारी अपने वाहन पर झण्डा नहीं लगायेंगे। अनुमति से अधिक वाहन यदि किसी पार्टी के पदाधिकारी लेकर चलते हैं तो वह आचार संहिता का उलंघन माना जायेगा।ऐसे लोगों पर निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने सख्ती के साथ कहा कि जो भी अधिकारी,कर्मचारी कोषागार से वेतन पा रहें हैं और वह व्यक्ति किसी राजनैतिक पार्टी का प्रचार करते या किसी प्रकार का निर्वाचन का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई दल या उम्मीदवार ऐसे किसी क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं होगा जिससे विद्यमान अन्तर्विरोधों में वृद्धि होने या पारस्परिक घृणा उत्पन्न होने या विभिन्न धार्मिक या भाषायी जातियों और सम्प्रदायों के मध्य तनाव उत्पनन होने की सम्भावना हों। यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोंग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या उम्मीदवार को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास समय से पहले आवेदन करना होगा। किसी सभा के आयोजकगण सभा में व्यवधान डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की अनिवार्य रूप से सहायता लें आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करेगें। आयोजकों को कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को समय से पहले सूचित करना होगा, जिससे कि वे आवश्यक प्रबन्ध कर सकें। मतदान के दिन मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे/सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन के समय यह भी ध्यान दें कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिदलों के पदाधिकारियों से कहा गया कि जनपद में धारा 144 लागू है। आचार संहिता एवं निर्वाचन के नियमों का पालन करने के लिए अपील की गयी।उक्त अवसर पर अधिकारी एवं राजनैतिक दल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।4-पे्रस विज्ञप्तिमऊ 11 मार्च,2019एम0सी0सी0 एवं ई0ई0एम0 का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर लोक सभागार कलेक्टेऊट सभाकक्ष में जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें एम0सी0सी0 एवं ई0ई0एम0 के सदस्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारी को बताया गया कि आदर्श आचार संहिता में कोई राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी ऐसा कोई काम नही करेगी जिससे दोनो समुदायाें के मतभेद को बढ़ावा मिले, वोट पाने के लिए किसी भी स्थिति में जाति या धर्म आधारित अपील नहीं की जा सकती, मस्जिद, चर्च, मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के मंच के तौर पर नही किया जा सकता है, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव मुहिम के दौरान नहीं किया जा सकता, प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नही हो सकता, सरकार, मंत्री या अधिकारी चुनाव के एलान के बाद अपने मंजूर किए गये धन या अनुदान के अलावा अपने विवेक से कोई नया आदेश नही दे सकते यानी सीधे शब्दों में कहें तो कोई नयी योजना शुरू नही कर सकते है। इसी तरह जिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार्य संहिता के बारे में समस्त बिन्दुओ पर प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप निदेशक कृषि, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उप जिलाधिकारी मु0बाद गोहना, उप जिलाधिकारी सदर, समस्त क्षेत्राधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं निर्वाचन व्यय मानिंटरिंग टीम, खण्ड विकास अधिकारी रानीपुर रजनीश सिंह, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed