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अपमिश्रित शराब के आरोपी सहित तीन की जामनत खारिज
Updated Fri, 27 Oct 2017 11:58 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने तथा भारी मात्रा मे अप मिश्रित शराब बनाने के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया ।
अभियोजन के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अहिया चक निवासी अरविंद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। स्वाट टीम प्रभारी आनंद कुमार सिंह 25 सितंबर को दरगाह की तरफ जा रहे थे कि एक व्यक्ति को शक होने पर पीछा किया कोई दूर जा कर आरोपित घिरता देख कर पुलिस पार्टी पर फायर किए परंतु पुलिस द्वारा आरोपित पकड़ लिया गया। आरोपी अरविंद के पास से बैग में कार्बाइन तथा कारतूस बरामद किया गया । दूसरा व तीसरा मामला अप मिश्रित शराब बनाने से संबंधित है। मामले के आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के पकौड़ा निवासी मनीष यादव और बृजमोहन यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई । अभियोजन के अनुसार एस ओ नीरज कुमार पाठक 13 सितंबर को क्षेत्र की देखरेख में थे। किे मुखबिर की सूचना पर कोरवा गांव के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में आप मिश्रित शराब तथा उपकरण बरामद किए गया। थजिला जज ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अहिया चक निवासी अरविंद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। स्वाट टीम प्रभारी आनंद कुमार सिंह 25 सितंबर को दरगाह की तरफ जा रहे थे कि एक व्यक्ति को शक होने पर पीछा किया कोई दूर जा कर आरोपित घिरता देख कर पुलिस पार्टी पर फायर किए परंतु पुलिस द्वारा आरोपित पकड़ लिया गया। आरोपी अरविंद के पास से बैग में कार्बाइन तथा कारतूस बरामद किया गया । दूसरा व तीसरा मामला अप मिश्रित शराब बनाने से संबंधित है। मामले के आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के पकौड़ा निवासी मनीष यादव और बृजमोहन यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई । अभियोजन के अनुसार एस ओ नीरज कुमार पाठक 13 सितंबर को क्षेत्र की देखरेख में थे। किे मुखबिर की सूचना पर कोरवा गांव के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में आप मिश्रित शराब तथा उपकरण बरामद किए गया। थजिला जज ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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