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रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:47 PM IST
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट प्रमोद कुमार सिंह ने जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में की गई धांधली के बाबत पेश शिकायत को सुनने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया।
सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देने वाली महिला रुबी खातून पत्नी शमशेर अहमद शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मुहल्ले की रहने वाली है। पीडिता ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थन पत्र में कोपागंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर इंदारा गांव निवासी रामसागर पुत्र मुन्नू और बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के भीटहा गोपालपुर गांव निवासी आशा देवी पत्नी शिवनाथ को आरोपी बनाया। वादिनी ने कोर्ट को बताया कि उसने दो नंबरों की रजिस्ट्री एक लाख 85 हजार में कराने को तय हुआ था। इस दौरान उसने जमीन मालिक को एक लाख रुपया देकर रजिस्ट्री कराई। लेकिन जब वह रजिस्ट्रीशुदा जमीन पर बाउंड्री कराने गई, तो आरोपीगण उसे रोक दिए। साथ ही उसे गाली आदि देकर भगा दिए। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।
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सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देने वाली महिला रुबी खातून पत्नी शमशेर अहमद शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मुहल्ले की रहने वाली है। पीडिता ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थन पत्र में कोपागंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर इंदारा गांव निवासी रामसागर पुत्र मुन्नू और बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के भीटहा गोपालपुर गांव निवासी आशा देवी पत्नी शिवनाथ को आरोपी बनाया। वादिनी ने कोर्ट को बताया कि उसने दो नंबरों की रजिस्ट्री एक लाख 85 हजार में कराने को तय हुआ था। इस दौरान उसने जमीन मालिक को एक लाख रुपया देकर रजिस्ट्री कराई। लेकिन जब वह रजिस्ट्रीशुदा जमीन पर बाउंड्री कराने गई, तो आरोपीगण उसे रोक दिए। साथ ही उसे गाली आदि देकर भगा दिए। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।
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