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UP: अवैध कब्जा करने वाले को संरक्षण दे रहे वित्त मंत्री...कोर्ट पहुंचे वृंदावन के पीठाधीश्वर, 12 मई को सुनवाई

Mon, 28 Apr 2025 09:56 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Mon, 28 Apr 2025 09:56 PM IST
सार

आश्रम पर कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का यूपी के वित्त मंत्री पर आरोप लगा है। मामले में सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है।

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up Finance minister is giving protection to illegal occupiers Peethadheeshwar of Vrindavan reached court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

वृंदावन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एमपी एमएलए की कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ वाद दायर करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है।
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सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वृंदावन के संत स्वामी शरणानंद के विख्यात मानव सेवा संघ आश्रम पर कब्जा करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं। 

 
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साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचा रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सोमवार को याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है।
 
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