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नौकरी के नाम पर ठगी:  खुद को बताया सरकारी कर्मचारी, 50 हजार रुपये ठगे; कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद

Fri, 04 Oct 2024 10:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 04 Oct 2024 10:59 AM IST
सार

नौकरी के नाम पर ठगी के दोषी को कोर्ट ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है। खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हुए युवक को जाल में फंसाया था।
 

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Two years imprisonment to the person who extorted money in the name of job
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में नौकरी के नाम पर सरकारी कर्मचारी बनकर पैसा ऐंठने वाले एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एसीजेएम (प्रथम) सोनिया वर्मा ने उसे दो साल की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना कोतवाली में जून 2022 को पीड़ित काजीपाडा निवासी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपी शेखर रस्तोगी निवासी लखनऊ ने उसकी नौकरी लगाने के नाम पर 50 हजार रुपये की रकम ली थी। शेखर ने अपने को लोक भवन लखनऊ में अधिकारी बताया था। उसकी मुलाकात एक बाबा ने आश्रम में कराई थी।
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आरोपी ने पीड़ित के कागजात लिए और रकम अपने बैंक अकाउंट में डलवाई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। रुपये वापस मांगने पर वह आनाकानी करने लगा। इस पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में सजा सुना दी गई।
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