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Mathura News: दो गैंगस्टरों को 10-10 साल की जेल
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मथुरा। सुरीर थाने के दो गैंगस्टरों को मंगलवार को एडीजे पंचम (स्पेशल गैंगस्टर एक्ट) ने 10-10 साल की जेल तथा 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने 26 अप्रैल 2021 में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि गिरोह बना कर हत्या और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले सुरीर थाना क्षेत्र के महमूद गढ़ी निवासी जगदीश और छिद्दा पर 26 अप्रैल 2021 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। जनता में दोनों का इतना खौफ था कि कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था।
सुरीर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। कोर्ट ने दोनों गैंगस्टर को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है। राजेन्द्र को कोर्ट पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। वर्तमान में वह आगरा केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा है।
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एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि गिरोह बना कर हत्या और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले सुरीर थाना क्षेत्र के महमूद गढ़ी निवासी जगदीश और छिद्दा पर 26 अप्रैल 2021 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। जनता में दोनों का इतना खौफ था कि कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था।
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सुरीर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। कोर्ट ने दोनों गैंगस्टर को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है। राजेन्द्र को कोर्ट पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। वर्तमान में वह आगरा केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा है।
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