{"_id":"644ac0e5c47ebe81fb089d04","slug":"two-brothers-were-imprisoned-for-10-10-years-in-the-murderous-attack-mathura-news-c-29-1-mtr1007-65828-2023-04-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद
Fri, 28 Apr 2023 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:07 AM IST
विज्ञापन
मथुरा। वर्ष 2016 में हुए जानलेवा हमले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य अभियुक्त की मुकदमा के दौरान मौत हो गई है।
घटना 8 जून 2016 की है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र निवासी लल्लूमल वर्मा का पुत्र नरेश घर से कहीं जा रहा था। इसी दौरान तीन सगे भाई गंगाराम, विष्णु, बलवीर उर्फ गंजी पुत्रगण लाला राम निवासी गऊ घाट थाना गोविंदनगर ने नरेश से गाली-गलौज की।
नरेश जब घर की ओर भागा तो पीछे से गोली चला दी। नरेश के पिता ने लल्लूमल वर्मा ने थाना गोविंद नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश- 8 नितिन पांडेय ने गंगाराम और बलवीर उर्फ गंजी को दस-दस वर्ष के कारावास तथा दो-दो हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि तीसरा अभियुक्त विष्णु की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना 8 जून 2016 की है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र निवासी लल्लूमल वर्मा का पुत्र नरेश घर से कहीं जा रहा था। इसी दौरान तीन सगे भाई गंगाराम, विष्णु, बलवीर उर्फ गंजी पुत्रगण लाला राम निवासी गऊ घाट थाना गोविंदनगर ने नरेश से गाली-गलौज की।
विज्ञापन
नरेश जब घर की ओर भागा तो पीछे से गोली चला दी। नरेश के पिता ने लल्लूमल वर्मा ने थाना गोविंद नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश- 8 नितिन पांडेय ने गंगाराम और बलवीर उर्फ गंजी को दस-दस वर्ष के कारावास तथा दो-दो हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि तीसरा अभियुक्त विष्णु की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन