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Mathura News: करंट लगने से युवक की मौत के मामले में तीन लोगों को 2-2 साल की जेल
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मथुरा। खेत में पानी की मोटर चलाने को विद्युत चोरी के लिए डाले गए तार की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में शनिवार को इस मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिविजन (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) की कोर्ट ने पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव नगला बाटी निवासी महेंद्र सिंह ने 1 सितंबर 2006 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव के भोला, चंदन और कमल सिंह ने खेत पर लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए विद्युत चोरी के लिए तार डाल रखा था। एक सितंबर की सुबह 5 बजे के करीब वादी का भाई नेत्रपाल उर्फ नेतो की घर से शौच के लिए निकला। इसी दौरान उसका पैर तार पर पड़ा और उसी तेज करंट लगने से मौत हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई अपर सिविल जज सीनियर डिविजन (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) अनीता सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर भोला उसके पुत्र चंदन और कमल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 2-2 साल की जेल तथा 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव नगला बाटी निवासी महेंद्र सिंह ने 1 सितंबर 2006 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव के भोला, चंदन और कमल सिंह ने खेत पर लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए विद्युत चोरी के लिए तार डाल रखा था। एक सितंबर की सुबह 5 बजे के करीब वादी का भाई नेत्रपाल उर्फ नेतो की घर से शौच के लिए निकला। इसी दौरान उसका पैर तार पर पड़ा और उसी तेज करंट लगने से मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई अपर सिविल जज सीनियर डिविजन (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) अनीता सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर भोला उसके पुत्र चंदन और कमल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 2-2 साल की जेल तथा 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है
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