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Mathura News: नगर निगम देगा 10 लाख रुपये हर्जाना, कोर्ट ने दिया निर्णय
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मथुरा। नगर निगम के डंपर से बाइक सवार को टक्कर लगने पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में नगर निगम को 25 नवंबर तक पीड़ित को 10 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के दलपत खिड़की निवासी विमल किशोर माथुर दो फरवरी 2019 को बाइक से घर लौट रहे थे। उन्होंने किसी काम से अपनी बाइक को होली गेट के पास रोक लिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे नगर निगम के डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। मौजूद लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में शरीर में गंभीर चोटें आईं।
स्वस्थ होने पर उन्होंने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और क्षतिपूर्ति का दावा किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में अपना आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी राजेश चौधरी ने की। तमाम साक्ष्यों और गवाहों को सुनने व देखने के बाद पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम को 10 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ कहा कि नगर निगम तत्कालीन कार्यदायी संस्था या चालक से रकम वसूलने के लिए स्वतंत्र है।
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आदेश के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के दलपत खिड़की निवासी विमल किशोर माथुर दो फरवरी 2019 को बाइक से घर लौट रहे थे। उन्होंने किसी काम से अपनी बाइक को होली गेट के पास रोक लिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे नगर निगम के डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। मौजूद लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में शरीर में गंभीर चोटें आईं।
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स्वस्थ होने पर उन्होंने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और क्षतिपूर्ति का दावा किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में अपना आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी राजेश चौधरी ने की। तमाम साक्ष्यों और गवाहों को सुनने व देखने के बाद पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम को 10 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ कहा कि नगर निगम तत्कालीन कार्यदायी संस्था या चालक से रकम वसूलने के लिए स्वतंत्र है।
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