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Mathura News: हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया तैयारी के लिए 11 दिन का समय

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Apr 2025 12:31 AM IST
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The High Court gave the state government 11 days to prepare
मथुरा। करनावाल प्रकरण के 15 हमलावरों की स्थानीय स्तर पर जमानत याचिका खारिज होने के बाद अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को तैयारी के लिए 11 दिन का समय (नोटिस) दिया है। नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट में हमलावरों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर होगी।
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21 फरवरी की रात को थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों और बरातियों को पीटने वाले 15 हमलावरों की जमानत याचिका एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने 10 अप्रैल को खारिज कर दी थी। कोर्ट से सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया है।
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हमलावरों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं को 11 दिन में तैयारी करने को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमलावरों की जमानत याचिका खारिज करने की तैयारी में जुट गए हैं। नोटिस अवधि बीतने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। इस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करेगी।
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