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Mathura News: बीच-बचाव करने वाले की हत्या में कोर्ट ने आठ को दोषी माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 01:55 AM IST
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The court found eight people guilty of murdering a mediator
मथुरा। ग्राम समाज की जमीन को लेकर दो पक्षों में फायरिंग के दौरान बीच-बचाव कराने वाले की हत्या के मामले में एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आठ लोगों को दोषी ठहराया है। अब 21 जनवरी को सजा के बिंदुओं सुनवाई होगी।
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14 जनवरी 2011 को छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खायरा दो पक्षों के बीच ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में फायरिंग शुरू हो गई, इसी बीच गांव के निवासी धीरेंद्र उर्फ महेंद्र दोनों पक्षों में बीच-बचाव करने पहुंच गए। फायरिंग के दौरान धीरेंद्र के गोली लग गई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके पिता ओम प्रकाश ने गोपाल, रमाकांत, गुड्डन उर्फ देवदत्त, श्रीकांत व गोवर्धन के नीमगांव निवासी कन्हैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवाद में गोपाल भी गोली लगने से घायल हो गए थे। उनके भाई चकलेश्वर ने गांव के ही रामकिशन, हरदयाल, डल्लन, गोपाल पुत्र रामहरी व गुड्डन उर्फ देवदत्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस बीच गुड्डन उर्फ देवदत्त, कन्हैया व श्याम उर्फ डल्लन की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) के यहां हुई। इस शनिवार को कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले में शामिल गोपाल, रमाकांत, श्रीकांत, नंदन, रामकिशन, हरदयाल, नटवर व हेतराम को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विवेचना में भी कुछ नाम प्रकाश में आए थे, जिनका इजाफा विवेचक ने आरोप पत्र में किया था।
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