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Mathura News: दोस्त और किसान को गोली मारने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 02:05 AM IST
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The bail application of the man who shot a friend and a farmer was rejected
मथुरा। रुपये के लेनदेन के विवाद में दोस्त और उसे बचाने आए किसान को गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने खारिज कर दी। अभियुक्त ने पुलिस से बचने के लिए स्वयं ही अपनी बांह में भी गोली मार ली थी।
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छाता कोतवाली के सिंगू थोक निवासी रवि और सुनील दोनों दोस्त हैं। रवि ने 1 अगस्त 2025 को सुनील से चार लाख रुपये उधार लिए थे। दो अगस्त को रवि सुनील को यूकेलिप्टस के पेड़ों का सौदा करने की बात कहकर गांव बिडावली ले गया। आरोप है कि रवि ने यहां सुनील के सिर में दो गोलियां मारीं। सुनील ने शोर किया तो पास खेत में काम कर रहे बरौली निवासी किसान गोपाल बचाने आए। रवि ने किसान के ऊपर भी फायर कर दिया और भाग गया।
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पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की रिपोर्ट किसान के पुत्र नंदकिशोर ने रवि के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, यहां से जेल भेज दिया। अभियुक्त रवि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 28 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिला जज ने मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी।
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