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Mathura News: युवती को ले जाने वाले दोषी को 10 साल की जेल
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मथुरा। युवती को फुसलाकर ले जाने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मगोर्रा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र में अपने साले के यहां आए पीड़ित ने 4 जून 2017 को अपनी बेटी को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने भरतपुर के चिकसाना निवासी कोमल सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोमल सिंह उनकी बेटी को मगोर्रा निवासी साले के घर से ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी।
करीब दो माह बाद पुलिस ने पीड़ित की बेटी और आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 की कोर्ट में चली। मंगलवार को कोर्ट ने कोमल सिंह पर लगे आरोपों को सही माना और उसे उसे दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई।
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मगोर्रा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र में अपने साले के यहां आए पीड़ित ने 4 जून 2017 को अपनी बेटी को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने भरतपुर के चिकसाना निवासी कोमल सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोमल सिंह उनकी बेटी को मगोर्रा निवासी साले के घर से ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी।
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करीब दो माह बाद पुलिस ने पीड़ित की बेटी और आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 की कोर्ट में चली। मंगलवार को कोर्ट ने कोमल सिंह पर लगे आरोपों को सही माना और उसे उसे दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई।
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