फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   The accused who took the girl away got 10 years of imprisonment

Mathura News: युवती को ले जाने वाले दोषी को 10 साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:20 AM IST
विज्ञापन
The accused who took the girl away got 10 years of imprisonment
मथुरा। युवती को फुसलाकर ले जाने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन



मगोर्रा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र में अपने साले के यहां आए पीड़ित ने 4 जून 2017 को अपनी बेटी को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने भरतपुर के चिकसाना निवासी कोमल सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोमल सिंह उनकी बेटी को मगोर्रा निवासी साले के घर से ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी।
विज्ञापन



करीब दो माह बाद पुलिस ने पीड़ित की बेटी और आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 की कोर्ट में चली। मंगलवार को कोर्ट ने कोमल सिंह पर लगे आरोपों को सही माना और उसे उसे दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed