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Mathura News: दुष्कर्म के आरोपी को किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि की सजा
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मथुरा। किशोर न्याय बोर्ड ने 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि (एक साल 8 माह और नौ दिन की सजा) और 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना प्रभारी कोसीकलां अजीत सिंह ने बताया कि 19 फरवरी 2019 में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक कृत्य करने की नाबालिग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।
पुलिस ने आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। यहां से उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया। मंगलवार को किशोर को जेल में बिताई एक साल 8 माह और नौ दिन की सजा और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इधर मुठभेड़ में पकड़े आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि (11 माह दो दिन) और 12 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रशिक्षु आईपीएस व गोवर्धन थाना प्रभारी निरीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 14 फरवरी 2010 को पुलिस ने मुठभेड़ में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
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इसमें से एक नाबालिग था। उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। बोर्ड ने उसे सुधार गृह भेज दिया। यहां वह 11 माह दो दिन रहा। मंगलवार को बोर्ड ने किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि और 12 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पुलिस ने आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। यहां से उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया। मंगलवार को किशोर को जेल में बिताई एक साल 8 माह और नौ दिन की सजा और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इधर मुठभेड़ में पकड़े आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि (11 माह दो दिन) और 12 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रशिक्षु आईपीएस व गोवर्धन थाना प्रभारी निरीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 14 फरवरी 2010 को पुलिस ने मुठभेड़ में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
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इसमें से एक नाबालिग था। उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। बोर्ड ने उसे सुधार गृह भेज दिया। यहां वह 11 माह दो दिन रहा। मंगलवार को बोर्ड ने किशोर सुधार गृह में बिताई अवधि और 12 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।