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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, रखी यह मांग

Tue, 11 Jul 2023 06:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 11 Jul 2023 06:45 PM IST
सार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मांग रखी है।

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Muslim side reached Supreme Court against order of High Court Krishna Janmabhoomi and Idgah case In Mathura
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण से जुड़े सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में किए जाने के आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका लगाई है। याचिका में कहा कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों के संबंध में हाईकोर्ट में दिए आदेश को निरस्त कर सभी मामलों की सुनवाई मथुरा की ही निचली अदालतों में की जाए।

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याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में सुनवाई किए जाने से उनके न्याय के दो चरण खत्म हो गए हैं। पहले मथुरा में सिविल जज की अदालत में सुनवाई होती और उसके बाद जिला जज की अदालत में। इसलिए हाईकोर्ट में गत 26 मई को दिए आदेश को निरस्त कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह से जुड़े सभी केसों की सुनवाई मथुरा में ही की जाए।
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हिंदू पक्ष दाखिल कर चुका है कैविएट

उधर, इस मामले में पहले कैविएट दाखिल कर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जो चुनौती दी है, उसमें हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। अधिवक्ता कहना है कि वह हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। 



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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई अलग से बेंच बनाकर की जाए और राम मंदिर की ही तरफ दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके। गौरतलब है कि इस मामले में मथुरा में चल रहे सभी वादों की फाइलें हाईकोर्ट पहुंच गई है। 

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इससे पहले गत 26 मई को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर एवं अन्य सात की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए ने मथुरा के जिला जज को सभी मामलों को हाईकोर्ट में भेजने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को अग्रसारित करते हुए सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ नामित करने का आग्रह किया था।

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