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श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: वाद स्थानांतरण का हिंदू सेना ने किया विरोध, फैसला आज

Mon, 22 May 2023 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Mon, 22 May 2023 11:13 PM IST
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Shri Krishna Janmasthan Idgah episode: Hindu army opposes case transfer, decision today
मथुरा। ईदगाह पक्ष द्वारा हिंदू सेना के वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग का जिला जज की अदालत में हिंदू सेना ने विरोध किया। इसके पीछे तर्क दिया कि ईदगाह पक्ष केवल केस को प्रभावित करने के उददेश्य से ही स्थानातंरण कराना चाहते हैं। अधिवक्ता शैलेष दुबे ने कहा कि इस केस में अदालत द्वारा अमीन रिपोेर्ट का आदेश तक किया जा चुका। इस पर जिला जज आशीष गर्ग ने 23 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।
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ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने अप्रैल में जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि हिंदू सेना के वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानातंरित किया जाए। सोमवार को भी ईदगाह के सचिव ने अदालत से मांग की कि चूंकि सभी दावे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे हैं लिहाजा हिंदू सेना का वाद भी इसी अदालत में स्थानांतरित किय, जिसका हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने विरोध किया और कहा कि ईदगाह पक्ष केवल हिंदू सेना के वाद को प्रभवित करने के उददेश्य से ऐसा चाहता है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरिक्षत कर लिया। पक्षकार के अधिवक्त ने बताया कि मंगलवार को अदालत इस मुद्दे पर निर्णय देगी।
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हिंदू सेना के वाद में अमीन रिपोर्ट पर सुनवाई आज
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद मेें मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू सेना की मांग है कि ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश को बहाल किया जाए। जानकारी रहे अदालत ने हिंदू सेना के वाद में अमीन रिपोर्ट किए जाने के आदेश को ईदगाह पक्ष के विरोध के बाद स्थगित कर दिया था। हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है अब केवल न्यायालय को इस संबंध में निर्णय देना है कि ईदगाह की अमीन रिपोर्ट कराई जाए या नहीं।
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