{"_id":"6a2868b5652fcc4f0d0d9497","slug":"residents-rangji-mandir-relief-from-power-cuts-low-voltage-mathura-news-c-161-1-mt11010-103068-2026-06-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: रंगजी मंदिर क्षेत्र के लोगों को मिलेगी कटौती और लो वोल्टेज से मुक्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: रंगजी मंदिर क्षेत्र के लोगों को मिलेगी कटौती और लो वोल्टेज से मुक्ति
विज्ञापन
वृंदावन। रंगजी मंदिर क्षेत्र के लोगों को जल्द ही बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। बढ़ते लोड और बिजली की मांग को देखते हुए विद्युत निगम ने वर्ष 2026-27 की बिजनेस प्लान योजना के तहत क्षेत्र के लिए एक नया व स्वतंत्र विद्युत फीडर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र (रंगजी बगीचा) से लेकर रंगजी पार्किंग तक 11 केवी की अंडरग्राउंड (भूमिगत) केबल बिछाई जा चुकी है। अब नए खंभों को लगाकर नया फीडर चालू किया जाएगा।
विद्युत निगम के सहायक अभियंता संदीप वार्ष्णेय के अनुसार नए फीडर को संचालित करने के लिए सड़क किनारे कुल 8 नए विद्युत खंभे स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए रंगजी बगीचा बिजलीघर के पास दो, हजारीमल सोमानी विद्यालय के समीप दो, चुंगी चौराहा स्थित डाकघर के सामने के दो व रंगजी मंदिर के सामने ट्रांसफाॅर्मर के पास दो खंभे लगाए जाएंगे।
केबल बिछाने और खंभे लगाने के लिए जो भी खुदाई की जाएगी, कार्य पूरा होने के बाद उस जगह को दोबारा पहले जैसी स्थिति में दुरुस्त कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट ने शर्त रखी है कि कार्य के दौरान मंदिर परिसर या उसकी किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विद्युत निगम के सहायक अभियंता संदीप वार्ष्णेय के अनुसार नए फीडर को संचालित करने के लिए सड़क किनारे कुल 8 नए विद्युत खंभे स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए रंगजी बगीचा बिजलीघर के पास दो, हजारीमल सोमानी विद्यालय के समीप दो, चुंगी चौराहा स्थित डाकघर के सामने के दो व रंगजी मंदिर के सामने ट्रांसफाॅर्मर के पास दो खंभे लगाए जाएंगे।
विज्ञापन
केबल बिछाने और खंभे लगाने के लिए जो भी खुदाई की जाएगी, कार्य पूरा होने के बाद उस जगह को दोबारा पहले जैसी स्थिति में दुरुस्त कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट ने शर्त रखी है कि कार्य के दौरान मंदिर परिसर या उसकी किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
विज्ञापन