फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   report against 14 people including 12 policeman

एसओ हाईवे सहित 14 के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

Tue, 08 Dec 2015 10:45 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा Updated Tue, 08 Dec 2015 10:45 PM IST
विज्ञापन
report against 14 people including 12 policeman
थाना हाईवे क्षेत्र में चार माह पहले अधिवक्ता से हुई मारपीट के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आदेश दिए हैं। इसमें एसओ हाईवे, छह एसआई, एक एचसीपी, पांच सिपाही सहित जिला अस्पताल के एक चिकित्सक नामजद हैं।
विज्ञापन


वहीं अधिवक्ता की शिकायत पर दिए दूसरे आदेश में कोर्ट ने एसओ हाईवे सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। अधिवक्ता ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, हड्डी तोड़ने और लूटपाट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
विज्ञापन


कोर्ट के आदेश के अनुसार पहला मामला 30 अगस्त का है। इसमें धर्म लोक कालोनी महोली रोड कोतवाली निवासी अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने कहा है कि 30 अगस्त को वह हाईवे थाना क्षेत्र में भरतपुर रोड तारसी चौराहे पर अपने मित्र सत्येन्द्र पुत्र सीताराम के साथ खड़े थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सत्येन्द्र का एक दुकानदार से झगड़ा हो गया। इस पर दुकानदार ने थाना हाईवे पुलिस बुला ली और सत्येन्द्र व उन्हें गिरा-गिराकर पीटा। इसके बाद पुलिस कर्मी दोनों को थाने ले गए और जमकर पिटाई की। अधिवक्ता के पास से मोबाइल फोन, 1250 रुपये, चेन, अंगूठी लूट ली।

उनके कपड़े फाड़ दिए और जबरन मुंह में शराब उड़ेल दी। कोर्ट ने मामले में आरोपी एसओ हाईवे सुबोध यादव, एसआई सौरभ शर्मा, राघवेन्द्र सिंह, विनोद कुमार तोमर, गजेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह, एचसीपी बालेश्वर सिंह, सिपाही अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, अभिनंदन सिंह, बनवारी लाल, अखिलेश कुमार, तारसी निवासी सतीश कुमार और जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. मुकुंद बंसल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश किए हैं।


अपनी दूसरी शिकायत में अधिवक्ता रवीन्द्र ने कोर्ट को बताया कि वह 27 सितंबर को पत्नी व बच्चों के साथ भरतपुर जाने के लिए नरहौली चौराहे पर खड़े थे। आरोप है कि तभी एसओ हाईवे सुबोध यादव, एसआई सौरभ शर्मा, राघवेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह, सिपाही अनिल कुमार, अभिनंदन सिंह, विनोद कुमार आए और उनसे मारपीट के बाद 5000 रुपये, मोबाइल और पत्नी से जेवर लूट लिए। विरोध करने पर पत्नी से अभद्रता भी की। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed