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Mathura News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास, 50 हजार का जुर्माना
Thu, 29 Jun 2023 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Thu, 29 Jun 2023 12:23 AM IST
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मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस्मान उर्फ नैना ने उनकी नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फरवरी 2023 को आरोपी को हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन न्यायालय में ना आने के कारण और लापता हो जाने के कारण अप्रैल में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया।
मामले में बचाव पक्ष की दलीलों और सरकारी अधिवक्ता की ओर से रखे गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस्मान उर्फ नैना ने उनकी नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फरवरी 2023 को आरोपी को हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन न्यायालय में ना आने के कारण और लापता हो जाने के कारण अप्रैल में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया।
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मामले में बचाव पक्ष की दलीलों और सरकारी अधिवक्ता की ओर से रखे गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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