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Mathura News: भागवताचार्य समेत छह के खिलाफ दोबारा विवेचना के आदेश
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वृंदावन(मथुरा)। भागवक्ताचार्य अनिरुद्धाचार्य समेत छह के खिलाफ साल 2018 में हुए मुकदमे के दोबारा विवेचना के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस दोबारा विवेचना में जुट गई है।
आगरा की बलका बस्ती, गोकुलपुरा निवासी विशाल शर्मा पुत्र भगवान शर्मा ने भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य, गोपी सिंह, हीरी सिंह, भूप सिंह, राजेश और लेखवीर सिंह के खिलाफ फरवरी 2018 में संगीन धाराओं में कोतवाली वृंदावन में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि फर्जीवाड़े से बेशकीमती जमीन आरोपियों ने हड़प ली। इसमें आरोपियों ने कई लोगों को गुमराह करते हुए यह साजिश रची।
इस मामले में वृंदावन पुलिस एफआर लगा दी, पर पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर हुए मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी। एफआर के खिलाफ पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश कर दिए हैं। एएसपी/ सीओ सदर कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दोबारा विवेचना के आदेश कोर्ट ने किए हैं। जल्द जांच करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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आगरा की बलका बस्ती, गोकुलपुरा निवासी विशाल शर्मा पुत्र भगवान शर्मा ने भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य, गोपी सिंह, हीरी सिंह, भूप सिंह, राजेश और लेखवीर सिंह के खिलाफ फरवरी 2018 में संगीन धाराओं में कोतवाली वृंदावन में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि फर्जीवाड़े से बेशकीमती जमीन आरोपियों ने हड़प ली। इसमें आरोपियों ने कई लोगों को गुमराह करते हुए यह साजिश रची।
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इस मामले में वृंदावन पुलिस एफआर लगा दी, पर पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर हुए मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी। एफआर के खिलाफ पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश कर दिए हैं। एएसपी/ सीओ सदर कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दोबारा विवेचना के आदेश कोर्ट ने किए हैं। जल्द जांच करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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