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बीमा कंपनी को ब्याज सहित किस्त वापस करने का आदेश

Thu, 16 Mar 2017 08:38 PM IST
अमर उजाला मथुरा
अमर उजाला मथुरा Updated Thu, 16 Mar 2017 08:38 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलायंज को बीमाधारक की जमा कराई गई धनराशि लौटाने का आदेश दिया है। ये धनराशि 45 दिन में ब्याज सहित देनी होगी।
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गोवर्धन निवासी शीला देवी पत्नी त्रिलोकीनाथ ने 22 जनवरी, 2008 और 23 मार्च, 2008 को एक लाख और 90,000 की दो किस्त लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलायंज को एकमुश्त बीमा योजना के तहत जमा कराईं थी। उनको बाद में पता चला कि इस तरह की किस्त नियमित जमा करानी हैं। इस पर बीमाधारक ने पॉलिसी बंद कर जमा हुई धनराशि को लौटाने का निवेदन किया लेकिन बीमा कंपनी ने किस्त की राशि नहीं लौटाई। 
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इस पर बीमाधारक ने 22 अगस्त, 2012 को फोरम के समक्ष दावा पेश किया। इसमें फोरम अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, सदस्य रामबाबू केवट और सूफिया असरफ ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद बीमाधारक के हक में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 45 दिन में 1,90,000 की धनराशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने के आदेश दिए। साथ ही दो हजार रुपये का वाद व्यय देने का आदेश भी दिया।
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