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मथुरा: मन्नत रेजीडेंसी को एमवीडीए ने किया सील किया, कोर्ट की जांच के दौरान जारी रहा निर्माण
Thu, 11 Dec 2025 10:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Dec 2025 10:12 AM IST
सार
राधावैली में विकसित हो रही मन्नत रेजीडेंसी को एमवीडीए ने सील कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। जानें क्या है पूरा मामला...
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राधावैली में निर्माणाधीन कॉलोनी को सील करते एमवीडीए के अधिकारी।
विस्तार
मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के राधावैली में विकसित हो रही मन्नत रेजीडेंसी को एमवीडीए ने बुधवार को सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना कि कोर्ट में नगर निगम की एनओसी की वैधता विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी थी, जबकि कोर्ट के आदेश पर एमवीडीए ने निर्माण कार्य बंद निर्देश दिए थे।
अधिकारियों के मुताबिक, राधावैली में खसरा संख्या 74/2, 74के, 75/2 व 75/3 की भूमि नगर निगम व अन्य दो लोगों के नाम दर्ज है। इस जमीन में अपना हिस्सा अलग करवाने के लिए सह खातेदारों ने एसडीएम सदर न्यायालय में वाद दायर किया। एसडीएम सदर की कोर्ट ने भूमि बंटवारा करने का आदेश जारी कर दिया। नगर निगम ने इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त द्वितीय आगरा मंडल के न्यायालय में अपील दायर की। इस अपील पर एसडीएम सदर न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया।
मामला विचाराधीन होने के बाद भी नगर निगम ने सह खातेदारों को कॉलोनी बसाने के लिए एनओसी जारी कर दी। एनओसी मिलने के बाद यहां कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया। पार्षदों ने एनओसी की वैधता पर सवाल उठाते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सिविल सूट दायर किया। तभी से कोर्ट में एनओसी की वैधता विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश तक एमवीडीए ने निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को एमवीडीए के सचिव आशीष सिंह ने निर्माण कार्य बंद कराकर कॉलोनी को सील की दिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश आने के बाद निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी।
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अधिकारियों के मुताबिक, राधावैली में खसरा संख्या 74/2, 74के, 75/2 व 75/3 की भूमि नगर निगम व अन्य दो लोगों के नाम दर्ज है। इस जमीन में अपना हिस्सा अलग करवाने के लिए सह खातेदारों ने एसडीएम सदर न्यायालय में वाद दायर किया। एसडीएम सदर की कोर्ट ने भूमि बंटवारा करने का आदेश जारी कर दिया। नगर निगम ने इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त द्वितीय आगरा मंडल के न्यायालय में अपील दायर की। इस अपील पर एसडीएम सदर न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया।
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मामला विचाराधीन होने के बाद भी नगर निगम ने सह खातेदारों को कॉलोनी बसाने के लिए एनओसी जारी कर दी। एनओसी मिलने के बाद यहां कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया। पार्षदों ने एनओसी की वैधता पर सवाल उठाते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सिविल सूट दायर किया। तभी से कोर्ट में एनओसी की वैधता विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश तक एमवीडीए ने निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को एमवीडीए के सचिव आशीष सिंह ने निर्माण कार्य बंद कराकर कॉलोनी को सील की दिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश आने के बाद निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी।
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