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दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला मथुरा
Updated Sat, 03 Sep 2016 11:52 PM IST
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कोर्ट
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दोस्त को बहाने से घर से बुलाकर ले जाने के बाद हत्या करने के दोषी को एडीजे पांच की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात 22 अक्तूबर, 2012 को बरसाना थाना क्षेत्र में हुई थी। बरसाना थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसके मुताबिक बांकेलाल के बेटे बीरवल को उसका दोस्त विष्णु शाम 6 बजे घर से बुलाकर ले गया और अगले दिन उसका शव एक खेत में पड़ा मिला।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की विवेचना की और केस एडीजे-5 वीर कनेडी लाल की अदालत में पहुंचा। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अदालत में दो लोगों ने अपने ब्यान दर्ज कराए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने विष्णु को बीरवल को ले जाते हुए देखा था।
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अन्य तथ्य पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने विष्णु को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10 हजार का अर्थदंड लगाया। इसमें अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन उपाध्याय ने पैरवी की।
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कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात 22 अक्तूबर, 2012 को बरसाना थाना क्षेत्र में हुई थी। बरसाना थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसके मुताबिक बांकेलाल के बेटे बीरवल को उसका दोस्त विष्णु शाम 6 बजे घर से बुलाकर ले गया और अगले दिन उसका शव एक खेत में पड़ा मिला।
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पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की विवेचना की और केस एडीजे-5 वीर कनेडी लाल की अदालत में पहुंचा। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अदालत में दो लोगों ने अपने ब्यान दर्ज कराए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने विष्णु को बीरवल को ले जाते हुए देखा था।
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अन्य तथ्य पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने विष्णु को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10 हजार का अर्थदंड लगाया। इसमें अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन उपाध्याय ने पैरवी की।