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Mathura News: दिनदहाड़े हत्या में तीन को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Jan 2023 05:53 PM IST
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murder,life time imperionmeant
दिनदहाड़े हत्या में तीन को उम्रकैद
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- अपर सत्र न्यायाधीश-५ ने सुनाया निर्णय, वर्ष २०१२ में एनएच-२ पर भूडरसू निवासी सुरेश की हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। दस वर्ष पूर्व हाईवे पर दिनदहाड़े गोलियां मारकर हुई हत्या में तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पहले से जेल में था जबकि दो को शनिवार को जेल भेजा गया था।

१० मार्च २०१२ को रिफाइनरी क्षेत्र के गांव भुडरसू निवासी महिला त्रिवेनी जेल में बंद अपने बेटे भूरा से मिलाई और तारीख करने के लिए अदालत आई थी। उसके साथ बेटा सुरेश व दामाद पप्पू भी था। तारीख के बाद तीनों एक ही मोटरसाइकिल से गांव दलौता लौट रहे थे। दोपहर लगभग दो बजे एनएच-२ पर पुष्पा फार्म हाउस के पास मोटरसाइकिल पर आए गांव के ही रन्नो उर्फ रनवीर, नारायन सिंह, हाकिम आए। उसके बेटे पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। जो उसके बेटे सुरेश को लगीं। कुछ छर्रे दामाद पप्पू व त्रिवेनी को भी लगे। घायल सुरेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। त्रिवेनी ने तीनों के खिलफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई एडीजे-पंचम कमलेश पाठक की अदालत मेें हुई। सोमवार को रन्नो उर्फ रनवीर, नारायन सिंह, हाकिम निवासीगण भुडरसू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रन्नो पर १८, नारायन सिंह और हाकिम सिंह पर १५-१५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवनीश उपाध्याय और शैलेंद्र गौतम ने अदालत में कुल १३ लोगों की गवाही कराई। अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले की वारदात में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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