फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Mathura: Night curfew imposed in the district just before eight o'clock

मथुरा: आठ बजते ही जिले में लग गया नाइट कर्फ्यू

Fri, 23 Apr 2021 07:55 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Apr 2021 07:55 PM IST
विज्ञापन
Mathura: Night curfew imposed in the district just before eight o'clock
मथुरा। शुक्रवार की देर शाम आठ बजते ही जनपद में कर्फ्यू लग गया। कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के निर्णय का जिला प्रशासन ने जनपद में भी पालन कराया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की प्रात: 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया।
विज्ञापन

इस कर्फ्यू में आवश्यक सेवा एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाएं व सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। डीएम ने आदेश दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के लिए जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 से प्रात: 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
विज्ञापन

डीएम ने निर्देश दिए कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग कर कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारीगण स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

जरूरी उद्योग चालू रहेंगे
डीएम ने कहा कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करें। शनिवार व रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिक एवं श्रमिकों को तद्नुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
शादी: बंद स्थान में 500, खुले में 100 ही हो सकते हैं शामिल
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे। राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति के साथ अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed