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मथुरा: महानगर के 22 वार्डों में नहीं बिकेगी मदिरा और मांस

Fri, 10 Sep 2021 07:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 07:45 PM IST
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Mathura: Liquor and meat will not be sold in 22 wards of the metropolis
मथुरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए शहर के 22 वार्ड तीर्थस्थल के रूप में घोषित कर दिए हैं। यह क्षेत्र श्रीकृष्ण जन्मस्थान से 10 किमी की परिधि में आते हैं। अब इन क्षेत्रों में मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
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नगर निगम के मुताबिक शहर के वार्ड-59 घाटी बहालराय, वार्ड-50 गोविंदनगर, वार्ड-56 मंडीरामदास, वार्ड-68 चौबियापाड़ा, वार्ड-45 द्वारिकापुरी, वार्ड-28 नवनीत नगर, वार्ड-30 वनखंडी, वार्ड-4 भरतपुरगेट, वार्ड-20 अर्जुनपुरा, वार्ड-64 हनुमान टीला, वार्ड-62 जगन्नाथपुरी, वार्ड-54 गऊघाट, वार्ड-38 मनोहरपुरा, वार्ड-27 बैरागपुरा, वार्ड-34 राधानगर, वार्ड-18 बद्रीनगर, वार्ड-31 महाविद्या कॉलौनी, वार्ड-32 कृष्णानगर द्वितीय, वार्ड-57 कोयला गली, वार्ड-47 डैंपियर नगर और वार्ड-33 जयसिंहपुरा शामिल है।
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22 वार्डों के तीर्थस्थल घोषित होने के बाद मांस-मदिरा खरीदने वालों को अन्य वार्डों में जाकर खरीदारी करनी होगी। यही नहीं क्षेत्र की देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर के अलावा भांग की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि 22 वार्डों में आदेश आने के बाद ही पूरी तरह से मांस और मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है।
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