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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान: हटेंगी 45 दुकानें, मीट व नॉनवेज होटल व रेस्टोरेंट के लाइसेंस निरस्त

Sat, 11 Sep 2021 07:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 07:18 PM IST
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Mathura: Birthplace of Shri Krishna: 45 shops, meat and non-veg hotels and restaurants licenses will be canceled
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर दायरे में तीर्थस्थल के नियम लागू होते ही 22 वार्डों से मीट व शराब की करीब 45 दुकानें हटाई जाएंगी। साथ ही मीट व नॉनवेज होटल व रेस्टोरेंट के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। सीएम की घोषणा और लखनऊ से आदेश आते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही जन्मभूमि के पौने दो किमी के दायरे में शराब, भांग, बीयर व मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान को आधार केंद्र बनाते हुए वर्गाकार माप के अनुरूप 22 वार्ड (16 पूरे और शेष आंशिक) इसकी परिधि में आते हैं। गणित के अनुसार जन्मभूमि से अधिकतम पौने दो किलोमीटर का एरिया प्रतिबंधित घोषित किया गया है। इसके चलते सभी बड़े होटल इस जद में नहीं आएंगे, जबकि डीगगेट के आसपास के सभी मांसाहारी होटलों में मांस की बिक्री अब इस आदेश के पश्चात कदापि नहीं हो पाएगी।
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जिला आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह के अनुसार करीब 45 अंग्रेजी, देशी शराब, बीयर, भांग की दुकानों को प्रतिबंधित स्थानों से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाएगी। शनिवार को एडीएम कार्यालय में सहायक नगर आयुक्त के साथ विचार-विमर्श हुआ है। नगर निगम में भी सीमा चिन्हांकन की कार्रवाई को फाइनल रूप प्रदान किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र एवं उसके आसपास के 22 वार्ड को पवित्र तीर्थस्थल घोषित करने के पश्चात शनिवार को डीएम के आदेश पर 22 वार्डों में संचालित मीट शॉप एवं नॉनवेज रेस्टोरेंट होटल के खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने निर्गत किए गए पंजीकरण एवं लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर उक्त क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया। जिला खाद्य एवं अभिहित अधिकारी डॉ. गौरीशंकर ने सभी व्यवसायियों को सूचित किया है कि उक्त क्षेत्र में कोई भी मीट एवं मीट प्रोडक्ट का विक्रय नहीं होगा। यदि कोई कारोबारी डेरी, किराना, स्वीट सेंटर, कंफेक्शनरी आदि का व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्र लाइसेंस एवं पंजीकरण किए जाएंगे।
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