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मथुरा: गोकशी के आरोपी की जमानत खारिज
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मथुरा। थाना गोविंद नगर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गोकशी के आरोपियों की जमानत अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। सभी ने अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी।
गोविंद नगर थाना पुलिस ने १८ फरवरी को गोकशी की सूचना पर मटिया गेट क्षेत्र से सारून, डेला, चांद धौलपुरिया और सगीर आदि को गिरफ्तार किया था। सभी के कब्जे से ६० किलो प्रतिबंधित मांस और उपकरण बरामद हुए थे।
पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल में बंद सारून निवासी मटिया गेट मनोहरपुरा ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे सप्तम कमलेश कुमार की अदालत में दिया।
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बृहस्पतिवार को अदालत में सारून की जमानत अर्जी पर अदालत मेें सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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गोविंद नगर थाना पुलिस ने १८ फरवरी को गोकशी की सूचना पर मटिया गेट क्षेत्र से सारून, डेला, चांद धौलपुरिया और सगीर आदि को गिरफ्तार किया था। सभी के कब्जे से ६० किलो प्रतिबंधित मांस और उपकरण बरामद हुए थे।
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पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल में बंद सारून निवासी मटिया गेट मनोहरपुरा ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे सप्तम कमलेश कुमार की अदालत में दिया।
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बृहस्पतिवार को अदालत में सारून की जमानत अर्जी पर अदालत मेें सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।