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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:00 AM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 20 years in prison
मथुरा। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पॉक्सो न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला कोसीकलां थाना क्षेत्र का है। इसी वर्ष सुरवारी निवासी राहुल ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित परिजन की तहरीर पर उसके खिलाफ कोसीकलां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सोमवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल को दोषी ठहराया है। वहीं एक अन्य मामले में बरसाना थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो प्रसारित करने वाले देवपुरा निवासी बलराम को 10 साल की सजा और 15 हजार अर्थदंड लगाया है।
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गोली मारने वाले को सात साल की सजा
एडीजे पंचम की अदालत ने कोसीकलां क्षेत्र में जंजीर और रुपये छीनने की कोशिश का विरोध करने पर युवक को गोली मारकर घायल करने वाले को सात साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2014 का है। कोसीकलां के मोहल्ला तांगड़ा निवासी गोविंदा शर्मा ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया है।
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