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Mathura News: गोली मारने के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 26 Jan 2026 12:33 AM IST
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man accused of shooting not receive relief from court
मथुरा। होटल बंद कर घर लौट रहे युवक को गोली मारने के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी के अधिवक्ता हाईकोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
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जैंत थाना क्षेत्र के चौमुहां निवासी दिनेश का वृंदावन में होटल है। 2 जुलाई 2025 की रात को वह होटल बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उन्हें गोली मार दी। सूचना पर भाई राजकुमार मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। राजकुमार ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने गोली मारने के आरोप में 14 दिसंबर 2025 को विनायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद विनायक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत की अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान विनायक के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की।
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डीजीसी क्राइम ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया। बताया कि विनायक के साथी सत्यव्रत सिंह उर्फ डब्लू को पुलिस ने 2 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। सत्यव्रत की जमानत कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीजीसी की दलील, घायल की मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के मद्देनजर विनायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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